#Varanasi | वाराणसी में नही खुलेगी दुकानें, प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए बनाई रणनीति
वाराणसी । मड़ौली निवासी दवा कारोबारी ने पूरे शहर को संकट में डाल दिया है। दवा कारोबारी के संपर्क में आए अब तक 11 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। कारोबारी के साथ-साथ उसके संपर्क में आकर संक्रमित लोगों के चलते अन्य कितने पॉजिटिव केस अभी सामने आएंगे, इस आशंका से ही पूरा शहर बेचैन है। बनारस के लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए डीएम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 के तहत तीन मई तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उल्लंघन करने पर जेल की हवा खानी होगी।
जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि तीन मई की रात्रि तक नगर में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। एक मई से राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवा की केवल होम डिलीवरी ही प्रतिदिन सायंकाल छह बजे तक अनुमन्य रहेगी। होम डिलीवरी के लिए जो भी रिटेल दुकानदार पास बनवाना चाहते हैं, वे जिला पूर्ति अधिकारी, वाराणसी से सम्पर्क कर अपना पास बनवा सकते हैं। जनहित के दृष्टिगत दूध की होम डिलीवरी के अलावा भी छूट दी गई है। दूध के सभी रिटेल दुकानदारों व रिटेल आउटलेट को पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच एक घटे शटर डाउन करके दूध बेच सकेंगे। किसी अन्य वस्तु की बिक्री की तो दुकान सीज हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में सिर्फ आठ सब्जी मंडी को एक मई से देर रात तीन बजे से सुबह छह बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। इन मंडियों में फुटकर विक्रेता को जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल रिटेल दुकानदार या ठेले वाले ही सब्जी खरीद सकेंगे। डीएम ने बताया कि पहड़िया मंडी में ऑड- इवेन व्यवस्था लागू होगी। राशन, सब्जी, गैस, दूध, दवा की होम डिलीवरी देने वाली दुकानें शटर डाउन करके शाम छह बजे तक खुल सकेंगी।
सप्तसागर नेहरू मार्केट, बुलानाला दवा की मंडी भी जल्दी खुलेगी, लेकिन अभी इन मंडियों को खोलने की तारीख का निर्णय नहीं हुआ है। यहां भी ऑड-इवेन फॉर्मूला लागू होगा। एक दुकान में एक दुकानदार, एक अकाउंटेंट और 02 कर्मचारी ही अनुमन्य होंगे। सभी दुकानदारों को केवल ऑनलाइन वाट्सएप या फोन के माध्यम से ही ऑर्डर बुक करना होगा। होलसेल मंडी की गाड़िया ही दुकानों पर ही डिलीवरी करेंगी। इसके लिए होलसेल मंडी को 10 मजदूर और 05 गाड़िया भी अनुमन्य जा रही हैं। दूसरे जनपदों से दवा खरीदने वाले केवल अपना सामान ले जाने वाले को ही यहा भेजेंगे। किसी भी दशा में दुकान पर जाकर सामान छाटना या मोलभाव करने की अनुमति नहीं होगी। इनके व्यापारी मोबाइल और वाट्सएप पर ऑर्डर लेना शुरू कर सकते हैं। निजी-सरकारी अस्पतालों को छूट वाराणसी शहर में सभी सरकारी प्राइवेट अस्पताल खुले रहेंगे। प्राइवेट अस्पतालों में जो दवा की दुकानें व फॉर्मेंसी हैं, वह भी 24 घटे खुल सकती है। खुले रहेंगे बैंक-पेट्रोल पंप, पास रहेंगे निलंबित- बैंक, सरकारी कार्यालय जिनको खोलने के लिए अधिकृत किया गया है या जो अन्य आवश्यक कार्य कर रहे हैं, वे खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्थाएं, सरकारी कार्य, मीडियाकर्मी और व्यवस्था में लगे लोग प्रतिबंध से बाहर होंगे। इसके अलावा जो निर्माण कार्य अनुमन्य किये गये हैं और उपरोक्त व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग और वाहन हैं, उनको छोड़कर सभी प्रकार के पास निलंबित रहेंगे। नगर निगम सीमा में मेडिकल कारणों के अलावा प्रवेश करना प्रतिबंधित होगा।