#Jaunpur | जानिए ओरेंज जोन जौनपुर में क्या लागू रहेंगी क्या नहीं।
चन्दन निगम
1:- हॉटस्पॉट एवं कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी में उल्लिखित निगरानी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।
2:- समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियां पूर्णतया निषिद्ध रहेंगी। समस्त धार्मिक/पूजा स्थल जन सामान्य हेतु बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतया निषिद्ध रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क एवं सभागार थिएटर आदि आस्थान जन सामान्य के लिए बंद रहे।
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3:- गैर आवश्यक गतिविधियों हेतु जन सामान्य का आवागमन सायं 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक निषिद्ध रहेगा।

4:- पूर्व में अनुमति की गई औद्योगिक गतिविधियां एवं आवश्यक सेवाओं से संबंधित गतिविधियां निर्धारित एसओपी का पालन करते हुए जारी रहेंगे।
5:- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों एवं निर्माण की गतिविधियों की अनुमति होगी।
6:- ग्रामीण क्षेत्रों में माॅल को छोड़कर सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करते हुए समस्त दुकानों के खुलने की अनुमति रहेगी शहरी क्षेत्रों में अर्थात नगर निकायों की सीमा के अंदर समस्त बाल मार्केट कांप्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकाने पूर्व की भांति खुली रहेंगीp
7:- शहरी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करते हुए समस्त एकल दुकाने (एक स्थान पर एक ही दुकान) कॉलोनी के अंदर की दुकानें आवासीय परिसर की दुकानें के खोलने की अनुमति रहेगी।
8:- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करने की शर्त पर रहेगी।
9:- जनपद में केवल ऐसे व्यक्तिगत चार पहिया वाहनों के परिचालन की अनुमति जिन्हें पास जारी किया गया हो इसमें अधिकतम 2 यात्री ड्राइवर के अतिरिक्त अनुमन्य रहेगा।
10:- सभी को घर से बाहर निकलने एवं सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
11:- शादी संबंधित योजनाओं में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति के बिना 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी साथ ही अंतिम संस्कार से संबंधित गतिविधियों में 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी।
12:- गुटका तंबाकू आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय होगा।
13:- कार्यालयों में कार्यस्थल पर फेस कवर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कार्यालयों में प्रवेश व निकासी के दौरान हैंड वास व सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए तथा परिसर को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
14:- सभी कार्मिक आरोग्य सेतु एप को 100 प्रतिशत कवरेज सूचित करें। तथा नागरिक भी अपने मोबाइल में आरोपी सेतु एप डाउनलोड करेंगे।
15:- 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियों और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे शिवाय अपरिहार्य परिस्थितियों की जिम में स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के बाहर निकलना आवश्यक हो।
16:- माॅल/वस्तुओं के परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी शामिल है के परिवहन की पूर्व अनुमति रहेगी।
17:-शहरी क्षेत्रों में निर्माण संबंधित कर्मियों पूर्व में दी गई अनुमति यों के अनुसार चलती रहेगी।
(दिनेश कुमार सिंह, डीएम, जौनपुर)